विधानसभा का विशेष सत्र विशेष रूप से UCC पर कानून पारित करने के लिए बुलाया गया है। राज्य कैबिनेट ने पिछले सप्ताह यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।

उत्तराखंड में UCC bill (विधेयक) पारित किया
उत्तराखंड में UCC bill (विधेयक) पारित किया

Minister Atishi alleged that the directorate has ‘deleted’ the recordings of the witnesses.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 (UCC Utrakhand 2024) विधेयक पेश किया। मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश करने के साथ ही विधानसभा के अंदर सता पक्ष के विधायकों ने ‘वंदे मातरम’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए।

समान नागरिक संहिता के अंतिम मसौदे को पिछले हफ्ते उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। अगर यह पारित हो गया तो उत्तराखंड यूसीसी अपनाने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। पिछले साल केरल ने यूसीसी विधेयक पारित किया था।

चार खंडों में 740 पृष्ठों का यूसीसी का अंतिम मसौदा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल द्वारा 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। 

what is ucc bill in uttarakhand:

समान नागरिक संहिता  देश में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान, समान कानून बनाने की प्रथा है। सरल भाषा में इस कानून का मतलब यह है कि देश में सभी धर्मों के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है।

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