उदयपुर के केशव नगर का रहने वाला आरोपी 2019 में राजसमंद की एक 33 वर्षीय विवाहित महिला के साथ भाग गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी मामले से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को उदयपुर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया अवैध हथियार डीलर दो साल पहले राजसमंद की एक महिला की हत्या का फरार आरोपी निकला।
Rajasthan उदयपुर पुलिस की पूछताछ
हमने रविवार को उदयपुर के प्रताप नगर स्थान से राहुल राज चतुर्वेदी (40) के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को गिरफ्तार किया और एक पिस्तौल जब्त की। हालाँकि, उसके पिछले अपराध रिकॉर्ड की जाँच करते समय, हमने पाया कि वह चार साल पहले से भागने के एक मामले में फरार है। बाद में, पूछताछ के दौरान उसने यह भी कबूल किया कि उसने महिला की हत्या की है, ”जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण ने कहा।
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पुलिस के मुताबिक, उदयपुर के केशव नगर का मूल निवासी चतुर्वेदी 2019 में राजसमंद की 33 वर्षीय विवाहित महिला भानु प्रिया गोस्वामी के साथ भाग गया था। महिला के रिश्तेदारों में से एक ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। “दोनों घाटना इलाके में किराए के मकान पर रहे। उसने 2021 में तीखी बहस के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, ”एसपी ने कहा।
अपराध 1,300 से अधिक एपिसोड देखकर हत्या की योजना बनाई:
हत्या के बाद, आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए एक लोकप्रिय अपराध टेलीविजन श्रृंखला के 1,300 से अधिक एपिसोड देखकर योजना बनाई। एसपी ने कहा, “बाद में, उसने महिला के शरीर को एक ड्रम में फेंक दिया, शरीर से बदबू आने से बचाने के लिए उसमें सीमेंट का मिश्रण और अन्य रसायन भर दिए और उसे सालों तक कमरे में छोड़ दिया।” हालाँकि, 2022 में जब वह वापस लौटा तो उसके मकान मालिक ने उसे पकड़ लिया।
“किसी तरह मिश्रण ड्रम से लीक हो गया और उसके मकान मालिक को हत्या के बारे में पता चला। लेकिन उसका मकान मालिक गुप्त रूप से शव का अंतिम संस्कार करने और नश्वर अवशेषों को एक जलाशय में फेंकने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। इस मामले के बारे में किसी को पता नहीं था, ”भूषण ने कहा। उसे तब पकड़ा गया जब उदयपुर पुलिस को अवैध हथियार सौदे के मामले में चतुर्वेदी के बारे में सूचना मिली और उसे इलाके में एक चेक पोस्ट से गिरफ्तार कर लिया गया।
“उसे धानमंडी पुलिस स्टेशन में लाने के बाद, एक कांस्टेबल, जो भागने के मामले के दौरान राजसमंद में तैनात था, ने उसे उस मामले में आरोपी के रूप में पहचाना। जांच के दौरान हत्या की बात भी सामने आई,” भूषण ने कहा। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत नया मामला दर्ज किया है। “हम इस मामले में मकान मालिक की संलिप्तता की भी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”
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