Gyanvapi case update today in hindi:
अदालत ने सात दिनों में पूजा की व्यवस्था करने को कहा है और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक पुजारी को नामित करना होगा। वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के तेखाना’ तहखाने – हिस्से में प्रार्थना करने की अनुमति दी।
अदालत ने जिला प्रशासन को हिंदू पक्ष और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित पुजारी द्वारा की जाने वाली पूजा की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए, हिंदू पक्ष के प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर ने बोला, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तेखाना’ में पूजा करने की अनुमति मिल चुकी है। जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी। अब सभी को पूजा करने का अधिकार है।”
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UP | Gyanvapi case | Hindu side allowed to offer prayers at 'Vyas Ka Tekhana'. The District Administration will have to make arrangements within 7 days: Advocate Vishnu Shankar Jain pic.twitter.com/k9EiqGAwVt
— ANI (@ANI) January 31, 2024
Gyanvapi case update today in hindi:
- 29 जनवरी, 2024: चार हिंदू महिलाओं ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एक सीलबंद हिस्से की खुदाई और वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यह घटनाक्रम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट के इस निष्कर्ष के चार दिन बाद आया कि मस्जिद के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था।
- 25 जनवरी, 2024: हिंदू और मुस्लिम पक्षों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट की एक प्रति मिली, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अदालत द्वारा आदेशित वैज्ञानिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष शामिल थे।
- 18 दिसंबर, 2023: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- 11 दिसंबर, 2023: वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अदालत द्वारा आदेशित वैज्ञानिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए एएसआई को एक और सप्ताह का समय दिया।
- इससे पहले 6 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2 नवंबर, 17 नवंबर और 30 नवंबर को एक्सटेंशन दिया गया था।
- 4 अगस्त, 2023: ज्ञानवापी मस्जिद के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एएसआई द्वारा सर्वेक्षण फिर से शुरू किया गया।
Gyanvapi case update today in hindi:
21 जुलाई, 2023: वाराणसी जिला अदालत ने यह पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या मस्जिद का निर्माण “एक हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था”।16 मई, 2022: एक स्थानीय अदालत द्वारा नियुक्त एक आयोग ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया। सर्वेक्षण के दौरान, मस्जिद परिसर के अंदर एक संरचना पाई गई, जिसे हिंदू पक्ष ने “शिवलिंग” होने का दावा किया, और मुस्लिम पक्ष ने “फव्वारा” होने का दावा किया।2021: पांच हिंदू महिलाओं द्वारा एक मामला दायर किया गया था जिसमें अदालत से “ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक मंदिर” में दैनिक प्रार्थना करने और मूर्तियों की सुरक्षा की अनुमति मांगी गई थी।
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