UP Madrasa Education Act Case Update: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 को लेकर चल रहे मामले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High-Court)  के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 को इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए आदेश जारी किया था।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मदरसा छात्रों को नियमित स्कूलों में समायोजित करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला “अनुचित” था।

मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार, यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। साथ ही, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वर्तमान मदरसा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए।

UP Madrasa Education Act Case Update By Supreme Court
UP Madrasa Education Act Case Update

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। साथ ही यह भी माना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शायद अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है, क्योंकि उन्हें विनियामक प्रकृति का माना जाता है।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम के बारे में विस्तार से About UP Madrasa Education Act Case

पिछले महीने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसा बोर्ड के मौजूदा छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का आदेश दिया था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाते हुए इस स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम क्या है? What is Uttar Pradesh Madarsa Act 2004?

वर्ष 2004 में अधिनियमित, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम का उद्देश्य मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना था। इस अधिनियम के तहत, मदरसा शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्ब (पारंपरिक चिकित्सा), दर्शनशास्त्र और अन्य निर्दिष्ट विषयों में शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,500 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनमें से 560 मदरसों को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। इसके अलावा, राज्य में 8,500 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं।

  • मदरसा शिक्षा बोर्ड क्रमशः कामिल और फ़ाजिल नामों से स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान करता है।
  • इस बोर्ड के तहत डिप्लोमा को कारी के रूप में जाना जाता है, जबकि मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र या अन्य शैक्षणिक भेद भी प्रदान किए जाते हैं।
  • बोर्ड मुंशी और मौलवी (दसवीं कक्षा) और आलिम (बारहवीं कक्षा) पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
  • मदरसा शिक्षा बोर्ड को तहतुनिया, फौकानिया, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, निर्धारित करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को क्यों खारिज कर दिया? Why Allahabad High-Court declined UP Madrasa Education Act?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High-Court) ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम (UP Madarsa Act), 2004 को “असंवैधानिक” और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बताते हुए खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। साथ ही, मदरसों के प्रबंधन को शिक्षा विभाग के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने का भी विरोध किया गया।

याचिकाकर्ता और उसके वकील ने दलील दी कि मदरसा अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो कि संविधान की मूल संरचना है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत अनिवार्य रूप से 14 वर्ष की आयु/आठवीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में विफल रहता है। साथ ही, मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान करने में विफल रहता है।

उन्होंने दावा किया कि “इस प्रकार, यह मदरसों के छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? Supreme Court’s instruction on UP Madrasa Education Act case

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पर रोक लगाते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला विनियामक प्रकृति का था।

  • शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय यह मानने में “प्रथम दृष्टया सही नहीं है” कि मदरसे धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करेंगे।
  • मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए।
  • पीठ ने कहा, “मदरसा बोर्ड का उद्देश्य और उद्देश्य विनियामक प्रकृति का है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मानने में सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करेगी।” पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
  • शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 2004 अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है क्योंकि यह धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं करता है और अधिनियम का उद्देश्य और चरित्र विनियामक प्रकृति का है।

ये भी पढ़ें:- उगादी पर्व: हिंदू नव वर्ष का उत्सव

Shares: